पेकालोंगान में आश्रम के संचालक को यौन हिंसा के आरोप में 12 साल की जेल की धमकी
पेकालोंगान के पदांग अती आश्रम के प्रमुख और संचालक, AKF (54), को अधिकतम 12 साल की जेल और 30 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। आरोपी पर संतरियों के साथ सत्ता के रिश्ते के दुरुपयोग के आरोप में यौन हिंसा अपराध (TPKS) से जुड़े 2022 के कानून नंबर 12 की धारा 6 पत्र C के तहत मामला दर्ज किया गया है।
AKF के वकील, आरिफ NS, ने कहा कि उनका मुवक्किल सभी आरोपों से इनकार करता है और उम्मीद करता है कि जांचकर्ता निर्दोषिता की धारणा को प्राथमिकता देंगे। वहीं, पुलिस ने जोर देकर कहा कि उनके पास कम से कम दो सबूत हैं, जिनमें छह पीड़ित गवाहों के बयान शामिल हैं जो वर्तमान और पूर्व संतरियाँ हैं।
पीड़ितों के वकील, अहमद फौजी, ने पेकालोंगान शहर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि वे पूरी कानूनी टीम के साथ अदालती कार्यवाही के लिए तैयार हैं।
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